प्रतिनिधि, दुमका कोर्ट
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा ने हत्या के मामले में रानीश्वर थाना क्षेत्र के बोराबथान गांव निवासी कांता हेंब्रम को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. उसे डायन प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित कानून में भी दोषी पाया गया. इस केस के सूचक मृतका के पति और आरोपी के पिता सूचक भैरो हेंब्रम के लिखित आवेदन पर रानीश्वर कांड संख्या 85/23 दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के अनुसार, भैरो ने बताया कि 19 अक्तूबर 2023 को लगभग 1:30 बजे दोपहर में उनका छोटा बेटा कांतो हेंब्रम घर आया, अपनी मां को डायन कहने लगा और यह भी कहा कि उसने सभी बेटों को खा लिया है. इसके बाद उसने अपनी मां शबी हांसदा को घर से बाहर खींच लिया और उसका गला दबाकर उसके साथ मारपीट करने लगा. भैरो हेंब्रम बूढ़ा होने के कारण के अपनी पत्नी को बचाने में असहाय था. इसके बाद वह अपने बड़े बेटे मंगल हेंब्रम को और बड़े भाई ग्राम प्रधान रंजीत हेंब्रम को बुलाने गया, लेकिन जब पहुंचा तो पाया कि कांतो ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी है. शव को घर के अंदर रख कर भाग रहा है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से कांतो को पकड़ लिया गया था. इस केस में अभियोजन द्वारा छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी कराया दिया गया. इस केस में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन धनंजय दास थे.19 अक्तूबर 2023 की है घटना
रानीश्वर थाना क्षेत्र के बड़ाबथान गांव के स्कूल टोला में 19 अक्तूबर 2023 को कांतो हेंब्रम ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी 55 साल की मां शबी हांसदा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. आरोपित बेटे ने मां के डायन होने के शक में यह जघन्य कृत्य किया था. उसे शक था कि बीते तीन साल में उसके दो बच्चों की मौत के लिए उसकी मां ही जिम्मेवार है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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