Aircell-मैक्सिस मामले में पी चिदंबरम के बेटे कार्ति फिलहाल नहीं होंगे गिरफ्तार, जानते हैं क्यों…?

नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री आैर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस मामले में फिलहाल कोर्इ गिरफ्तारी नहीं होगी. इसका कारण यह है कि दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 16, 2018 3:57 PM
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नयी दिल्ली : पूर्व वित्त मंत्री आैर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की एयरसेल-मैक्सिस मामले में फिलहाल कोर्इ गिरफ्तारी नहीं होगी. इसका कारण यह है कि दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एयरसेल-मैक्सिस प्रकरण में दर्ज दो अलग-अलग मामलों में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की अवधि दो मई तक के लिए बढ़ा दी है.

इसे भी पढ़ेंः INX Media मामला : कार्ति को अदालतों से नहीं मिली राहत, 3 दिन की सीबीआई कस्‍टडी

ये दोनों मामले टूजी स्पेक्ट्रम मामले से जुड़े हैं. कार्ति की अग्रिम जमानत की याचिका पर बहस के लिए प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) के अधिवक्ता ने कुछ समय मांगा था. इसके बाद विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत दी.

सीबीआई के वकील ने इसका समर्थन किया और अदालत से मामले की सुनवाई की अगली तारीख देने का अनुरोध किया. कार्ति की अग्रिम जमानत की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दोनों जांच एजेंसियों ने समय मांगा था, जिसके मद्देनजर अदालत ने 24 मार्च को कार्ति को सोमवार तक के लिए अंतरिम राहत दी थी. कार्ति ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने वाली याचिका दाखिल की थी.

इस मामले में सीबीआई ने 2011 में और ईडी ने 2012 में मामला दर्ज किया था. यह मामला ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेस लिमिटेड को एयरसेल में निवेश के लिए विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी देने से जुड़ा है. सितंबर 2015 में सीबीआई ने इस मामले की जांच के संबंध में स्थिति रिपोर्ट पेश की थी.

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