ग्राहकों को ई-मेल और WhatsApp के जरिये नोटिस भेज रहा HDFC Bank

नयी दिल्ली : एचडीएफसी बैंक ने नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर ग्राहकों को ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये नोटिस भेजे हैं. बैंक को उम्मीद है कि संचार के नये तरीके अपनाने से मामलों का तेजी से निपटान हो पायेगा. बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक विभिन्न अदालतों में इस बात […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2018 7:12 PM
an image

नयी दिल्ली : एचडीएफसी बैंक ने नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर ग्राहकों को ई-मेल और व्हाट्सएप के जरिये नोटिस भेजे हैं. बैंक को उम्मीद है कि संचार के नये तरीके अपनाने से मामलों का तेजी से निपटान हो पायेगा. बैंक के एक अधिकारी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक विभिन्न अदालतों में इस बात पर जोर दे रहा है कि ई-मेल और व्हाट्सएप जैसे संचार के डिजिटल माध्यमों के जरिये नोटिस और समन भेजे जाने चाहिए. इससे मामलों के त्वरित निपटान में मदद मिलेगी.

इसे भी पढ़ें : WhatsApp को मिली ये बड़ी कामयाबी, आप भी जानें

अधिकारी ने कहा कि 60 लाख से अधिक चैक बाउंस के मामले देश में लंबित हैं और एचडीएफसी बैंक समन भेजने को लेकर डिजिटल साधनों के उपयोग को लेकर अदालतों से अनुरोध कर रहा है. उसने कहा कि हम ई-मेल और व्हाट्सएप पर नोटिस भेजते रहे हैं. कई मामलों में हमने देखा है कि डाक से भेजे जाने पर ग्राहक नोटिस प्राप्त होने से साफ इनकार कर देते हैं.

अधिकारी ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि लोग घर जल्दी-जल्दी बदल लेते हैं, लेकिन उनका ई- मेल पता और मोबाइल नंबर सामान्य तौर पर नहीं बदलता. इसलिए हमारा मानना है कि संचार के ये नये तरीके प्रभावी हैं. अधिकारी ने कहा कि एचडीएफसी बैंक ने अब तक डिजिटल माध्यमों से करीब 250 समन भेजे हैं और उम्मीद है कि कानून के तहत इन मामलों का निपटान तेजी से हो पायेगा.

बैंक की ओर से अब तक डिजिटल तरीके से जो नोटिस भेजे गये हैं, वे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं. कुछ मामले दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से भी जुड़े हैं. चेक बाउंस के मामले परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत आते हैं जिसमें प्रामिसरी नोट्स, एक्सचेंज बिल और चेकों से संबंधित मामलों को परिभाषित किया गया है और संबंधित कानून में संशोधन किया गया.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Business

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version