नयी दिल्ली : ई-कॉमर्स कंपनियां एक अक्तूबर से अपने आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पहले स्रोत पर एक प्रतिशत कर कटौती (टीसीएस) करेंगी वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को टीसीएस को 0.50 प्रतिशत की दर से अधिसूचित किया.
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