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एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि इन निष्कर्षों पर विचार के बाद यह शुल्क लगाने का फैसला किया गया है. इस उत्पाद पर 20 फीसदी का शुल्क लगाया जायेगा. इसे लागत, बीमा और ढुलाई (सीआईएफ) के आधार पर लगाया जायेगा. सीआईएफ मूल्य किसी उत्पाद का निर्यात किये जाते समय वास्तविक मूल्य होता है. डीजीटीआर जरूरी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जबकि वित्त मंत्रालय इस पर अंतिम निर्णय लेता है.
वित्त वर्ष 2018-19 में देश में सैकरीन का आयात 76 लाख डॉलर (लगभग 54 करोड़ रुपये) का रहा था. चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जुलाई की अवधि में यह 39.4 लाख डॉलर या 28 करोड़ रुपये का रहा है. हालांकि, चीन से इस उत्पाद का आयात 2018-19 में मामूली घटकर 40 लाख डॉलर (28 करोड़ रुपये) रह गया. इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 41.7 लाख डॉलर (29 करोड़ रुपये) था.
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