एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में 53.3 करोड डालर का हर्जाना देने का आदेश

ह्यूस्टन: प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाये जाने के बाद 53.29 करोड डालर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. फेडरल ज्यूरी ने कंपनी को पेटेंट के उल्लंघन का दोषी पाया है और यह आदेश दिया. टेक्सास पूर्वी जिले के लिये अमेरिकी अदालत ने यह पाया कि एप्पल के आई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2015 4:17 PM
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ह्यूस्टन: प्रौद्योगिकी कंपनी एप्पल को पेटेंट उल्लंघन मामले में दोषी पाये जाने के बाद 53.29 करोड डालर का जुर्माना देने का आदेश दिया गया है. फेडरल ज्यूरी ने कंपनी को पेटेंट के उल्लंघन का दोषी पाया है और यह आदेश दिया. टेक्सास पूर्वी जिले के लिये अमेरिकी अदालत ने यह पाया कि एप्पल के आई ट्यून्स साफ्टवेयर ने तीन पेटेंटों का उल्लंघन किया. इन पेटेंटों का लाइसेंस स्मार्टफ्लैश के पास था. स्मार्टफ्लैश ने पेटेंट के उल्लंघन को लेकर 85.2 करोड डालर के हर्जाने की मांग की थी.

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