नयी दिल्ली : अगर आप अपने भविष्य निधि के पैसे को निकालकर कहीं और निवेश करने या कोई और योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. सरकार ईपीएफओ अंशधारकों के लिए परिपक्वता अवधि से पूर्व कोष की निकासी 75 प्रतिशत पर सीमित करने की संभावना तलाश रही है. हालांकि इस पर अभी पूरी तरह फैसला नहीं लिया गया है यदि ऐसा हुआ तो ईपीएफओ अंशधारक 58 वर्ष की आयु तक किसी भी समय 75 प्रतिशत तक ही कोष की निकासी कर सकेंगे.
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