कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री यू टी खादर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सीसे की मात्रा की अनुमति योग्य सीमा पर स्पष्टता के अभाव में राज्य सरकार ने इसकी बिक्री की अनुमति देने का फैसला किया है. मंत्री ने कहा कि अब कंपनी को मैगी नूडल्स और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर फैसला करना है. इसी तरह भाजपा शासित गुजरात ने भी मैगी की बिक्री की प्रतिबंध हटा दिया है. गुजरात के खाद्य एवं दवा नियंत्रण प्राधिकरण (एफडीसीए) ने नेस्ले इंडिया के मैगी नूडल्स ब्रांड की बिक्री से प्रतिबंध हटा दिया है.
बंबई उच्च न्यायालय ने अगस्त में मैगी पर लगे राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध को हटाया था. गुजरात एफडीसीए के आयुक्त एच जी कोशिया ने कहा, ‘एफडीसीए ने अगस्त में गुजरात में मैगी से प्रतिबंध हटाया था. बंबई उच्च न्यायालय ने देशभर में इसकी बिक्री पर लगी रोक हटायी थी जिसके बाद उसने यह फैसला लिया.’ इस बीच, सूत्रों ने कहा कि खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तीनों प्रयोगशालाओं की रिपोर्टों की समीक्षा के बाद मैगी से प्रतिबंध हटाने के बारे में कोई निर्णय करेगा.
एफएसएसएआई ने जून में मैगी पर प्रतिबंध लगाया था. गुजरात सरकार ने जून में मैगी पर रोक लगायी थी. हालांकि, अदालत के आदेश के बाद गुजरात एफडीसीए ने अगस्त में इस पर से प्रतिबंध हटा दिया था. बंबई उच्च न्यायालय ने गत 13 अगस्त को मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाते हुए इसकी विनिर्माता नेस्ले इंडिया को देश में तीन स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में इसका नये सिरे से परीक्षण कराने का निर्देश दिया था.
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