पुराने नोट रखने पर जेल नहीं, न्यूनतम जुर्माना 10 हजार रुपये होगा

नयी दिल्ली : नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल कैबिनेट में मंजूर किये गये अध्यादेश के अहम प्रावधान सामने आये हैं. इसके मुताबिक, पुराने नोट रखने पर जेल की सजा नहींहोगी,हालांकि जुर्माना का प्रावधान होगा.पहलेइसके लिए जेल की सजा होने की बात कही जा रही थी. अब तय सीमा से अधिक पुराने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 29, 2016 6:22 PM
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नयी दिल्ली : नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल कैबिनेट में मंजूर किये गये अध्यादेश के अहम प्रावधान सामने आये हैं. इसके मुताबिक, पुराने नोट रखने पर जेल की सजा नहींहोगी,हालांकि जुर्माना का प्रावधान होगा.पहलेइसके लिए जेल की सजा होने की बात कही जा रही थी. अब तय सीमा से अधिक पुराने नोट पाये जाने पर न्यूनतम जुर्माना 10,000 रुपये होगा. व्यक्तिगत रूप से 10 पुराने नोट व शोध के लिए 25 पुराने नोट किसी व्यक्ति को रखने की छूट दी गयी है. 500-1,000 का पुराना नोट रखने पर जुर्माने के प्रावधान वाला अध्यादेश अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.

यह अध्यादेश 31 दिसंबर तक राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद लागू हो सकता है. सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुराने नोट रखने पर जेल नहीं होगी. सरकार ने कहा है कि पुराने नोटों पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा. मालूम हो पुराने नोटबैंकमें जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है. उसके बाद वे नोट रिजर्व बैंक में ही जमा होंगे. नरेंद्र मोदी सरकार ने आठ नवंबर को नोटबंदी लागू की थी.

मोदी सरकार के विमुद्रीकरण के फैसले के बाद कुल 15.4 लाख रुपये की पुरानी करेंसी में 14 लाख करेंसी बैंक में जमा हो गये हैं. सरकार का मानना है कि 762 करोड़ कालाधन उसके खाते में आ गया है.

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