अब मकान किराये पर भी लगेगा GST, जानें और कहां देगा होगा वस्‍तु एवं सेवा कर

नयी दिल्ली : जमीन के पट्टे के शुल्क, भवन किराये पर देने तथा निर्माणाधीन मकानों की खरीद के लिए चुकाई जाने वाली ईएमआई पर भी एक जुलाई से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुडे विधेयक कल लोकसभा में पेश किए. इनके अनुसार जमीन व भवनों की बिक्री […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2017 5:31 PM
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नयी दिल्ली : जमीन के पट्टे के शुल्क, भवन किराये पर देने तथा निर्माणाधीन मकानों की खरीद के लिए चुकाई जाने वाली ईएमआई पर भी एक जुलाई से वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुडे विधेयक कल लोकसभा में पेश किए. इनके अनुसार जमीन व भवनों की बिक्री हालांकि जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी. इस तरह के सौदों पर स्टांप शुल्क की व्यवस्था पहले की ही तरह जारी रहेगी. इसी तरह बिजली को भी जीएसटी के दायरे से अलग रखा गया है.

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