CBDT: आयकर विभाग ने मंगलवार को बताया कि वह आयकर रिटर्न (ITR) और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में पाए गए अंतर को लेकर करदाताओं और रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यक्तियों को एसएमएस और ई-मेल के माध्यम से सूचनाएं भेज रहा है.
ये संदेश विशेष रूप से उन मामलों में भेजे जा रहे हैं जहां वित्त वर्ष 2023-24 और 2021-22 के लिए AIS में दर्ज लेनदेन की जानकारी और ITR में घोषित आय में असमानता पाई गई है.
As part of implementation of the e-Verification Scheme, 2021 , CBDT has launched an e-campaign to assist taxpayers in resolving mismatches between the income and transactions reported in the AIS and those disclosed in ITRs for the F.Y 2023-24 and 2021-22.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 17, 2024
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने बयान में कहा कि उसने AIS में दर्ज आय और लेनदेन तथा ITR में दी गई जानकारी के बीच के अंतर को हल करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान के माध्यम से उन व्यक्तियों को भी चिन्हित किया गया है जिनकी कर योग्य आय या बड़े मूल्य के लेनदेन AIS में दर्ज हैं लेकिन उन्होंने संबंधित वित्त वर्ष के लिए ITR दाखिल नहीं किया है
ई-मेल और एसएमएस के जरिए सूचना
यह पहल ई-सत्यापन योजना, 2021 के कार्यान्वयन के तहत की जा रही है.इस अभियान के तहत करदाताओं को सूचनात्मक एसएमएस और ई-मेल भेजे जा रहे हैं, ताकि उन्हें ITR और AIS में दर्ज जानकारी के बीच अंतर को दूर करने में मदद मिल सके. AIS करदाता की वित्तीय जानकारी का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, जिसे करदाता आयकर विभाग के पोर्टल पर देख सकते हैं और आवश्यकतानुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं
CBDT ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य उन करदाताओं को याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है जिन्होंने ITR में अपनी पूरी आय का सही ढंग से खुलासा नहीं किया है. इसके तहत करदाता वित्त वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित ITR 31 दिसंबर 2024 तक दाखिल कर सकते हैं.
वहीं वित्त वर्ष 2021-22 से संबंधित मामलों में करदाताओं को 31 मार्च, 2025 तक अद्यतन ITR दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है. गौरतलब है कि पिछले महीने भी CBDT ने एक विशेष अभियान शुरू किया था, जिसमें उन करदाताओं को संदेश भेजे गए थे, जिन्होंने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए ITR में विदेशी आय या संपत्तियों का उच्च-मूल्य वाला खुलासा नहीं किया था.
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