केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब मिलेंगे 42 दिन की अतिरिक्त छुट्टी, लेकिन लेने से पहले 50 बार सोचेंगे

Extra 42 days Special Casual Leave: केंद्र सरकार ने अंगदान करने वाले कर्मचारियों को 42 दिन की स्पेशल छुट्टी देने का फैसला किया है. यह नियम 2023 से लागू है, जिससे रिकवरी का समय मिल सके. मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इसकी पुष्टि की, ताकि मानवता को समर्थन मिल सके

By Abhishek Pandey | April 9, 2025 12:52 PM
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Extra 42 days Special Casual Leave: अब अगर आप केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं और दिल बड़ा करके किसी को अपना किडनी, लिवर या कोई और अंग दान कर देते हो, तो सरकार आपको 42 दिन तक की स्पेशल छुट्टी देगी. वो भी बिना कोई अड़चन के.

क्या बोला मंत्री जी ने?

लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि“अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिन की स्पेशल कैज़ुअल लीव (SCL) दी जाएगी.” ये छूट कब लागू हुई? 2023 में कार्मिक मंत्रालय ने एक ऑर्डर निकाला था. उसमें लिखा था कि भले ही कोई कितनी भी बड़ी या छोटी सर्जरी से गुज़रे, अगर वो सरकारी रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर अंगदान करता है — तो उसे पूरे 42 दिन की छुट्टी मिलेगी.

छुट्टी कब से मिलेगी?

  • आमतौर पर, अस्पताल में भर्ती होने के दिन से छुट्टी शुरू मानी जाएगी.
  • लेकिन अगर डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन से पहले आराम ज़रूरी है, तो ऑपरेशन से एक हफ्ता पहले से भी छुट्टी ली जा सकती है.
    अब तक कई लोग अंगदान करना तो चाहते थे, लेकिन डरते थे कि ऑफिस में क्या होगा? सैलरी कटेगी या मेडिकल लीव खत्म हो जाएगी. अब सरकार ने ये क्लियर कर दिया है कि: “तुम इंसानियत दिखाओ, सरकार तुम्हारा साथ देगी.”

क्यों जरूरी है ये फैसला?

  • अंगदाता अक्सर महीनों तक रिकवरी मोड में रहते हैं.
  • ऑफिस की भागदौड़ और ज़िम्मेदारियों के बीच सही रिकवरी नहीं हो पाती.
  • अब सरकार ने कहा है कि तुम जान बचाओ, हम तुम्हें वक्त देंगे खुद को संभालने का.

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