नई दिल्ली : आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए अभी हाल ही में डेडलाइन बढ़ाए जाने के बावजूद इनकम टैक्स के नए पोर्टल पर टैक्सपेयर्स से लेट फाइन वसूला जा रहा है. आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तक बढ़ाई गई है. मीडिया की खबरों के अनुसार, कई टैक्सपेयर्स इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि इनकम टैक्स पोर्टल पिछले कुछ दिनों से आईटीआर दाखिल करन पर सेक्शन 234एफ के तहत लेट फाइन चार्ज किया जा रहा है. चौंकाने वाली बात यह है कि आईटीआर फाइल करने वाले सोशल मीडिया के जरिए आयकर विभाग से सर्वर से लेट फाइलिंग फीस को हटाने की गुहार लगा रहे हैं.
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