जीएसटी के दायरे में आएगा शेयर्ड वेयरहाउस
मीडिया से बातचीत के दौरान मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि हम ऐसे वेयरहाउसेज को टैक्स के दायरे में लाने पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि क्या ई-कॉमर्स कंपनियों की तरफ से कई सप्लायर्स के सामनों को रखने के लिए बनाए गए वेयरहाउसेज के लिए शेयर्ड वर्कप्लेस पर जीएसटी नियमों को लागू किया जा सकता है या नहीं. जीएसटी कानून के तहत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सामान की सप्लाई करने वाले अपने सामान को शेयर्ड वेयरहाउस में रख सकते हैं. हालांकि, सप्लायर्स को अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वेयरहाउस को कारोबार के अतिरिक्त स्थान के रूप में दिखाना जरूरी है.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा
अधिकारी ने कहा कि जब कई करदाता एक ही वेयरहाउस में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो जियो-टैग सभी के लिए एक ही पते को बताता है. यह जीएसटी अधिकारी को एक संकेत देता है कि कई करदाता एक ही स्थान पर स्थित हैं और यह एक संभावित धोखाधड़ी वाला रजिस्ट्रेशन हो सकता है. उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि जिस वेयरहाउस में कई सप्लायर्स अपना सामान रखते हैं, उसे किसी एक सप्लायर्स की चूक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. इसके अलावा, एक जोखिम यह भी है कि जीएसटी अधिकारी ऐसी गड़बड़ी के लिए खुद ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ सकता है.
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शेयर्ड वेयरहाउसेज के रजिस्ट्रेशन पर हो रही है चर्चा
ई-कॉमर्स कंपनियों की ओर से बनाए गए वेयरहाउसेज के रजिस्ट्रेशन के मुद्दे पर इस महीने की शुरुआत में एक बैठक में केंद्रीय और राज्य जीएसटी अधिकारियों के बीच चर्चा की गई थी. अधिकारी ने कहा कि यह अभी चर्चा के स्तर पर है. ई-कॉमर्स वेयरहाउसेज के लिए शेयर्ड वर्कप्लेस पर जीएसटी नियम को लागू किया जा सकता है या नहीं, इस पर विधि समिति में चर्चा की जाएगी. इसके बाद इसे जीएसटी परिषद के समक्ष इसे रखा जाएगा. जीएसटी परिषद के तहत विधि समिति में केंद्रीय और राज्य कर अधिकारी शामिल हैं.
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