EPFO: नौकरी बदलने वालों के लिए ईपीएफओ (EPFO) ने बड़ी राहत दी है. अब पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया और भी आसान कर दी गई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नई सॉफ्टवेयर व्यवस्था लागू की है, जिससे अब पीएफ खाते को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर करने में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी.
ऑटोमैटिक ट्रांसफर प्रक्रिया
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, पहले पीएफ स्थानांतरण में दो कार्यालयों की भूमिका होती थी, जिसमें स्रोत और गंतव्य कार्यालय शामिल होते थे. अब ईपीएफओ ने संशोधित फॉर्म-13 सॉफ्टवेयर प्रणाली की शुरुआत की है, जिससे यह प्रक्रिया ऑटोमैटिक हो गई है.
नए सिस्टम में क्या है खास
- अब ट्रांसफर के लिए गंतव्य ऑफिस की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी.
- स्रोत कार्यालय द्वारा दावा स्वीकार होते ही पैसा नए खाते में स्थानांतरित हो जाएगा.
- कर-योग्य और गैर-कर योग्य हिस्सों का स्पष्ट विभाजन होगा.
- टीडीएस की सटीक गणना के लिए बेहतर डेटा उपलब्ध होगा.
- कई UAN को एक साथ मर्ज करने की सुविधा से भी ट्रैकिंग आसान होगी.
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1.25 करोड़ कर्मचारियों को होगा लाभ
मंत्रालय ने बताया कि इस नई व्यवस्था से हर साल लगभग 90,000 करोड़ रुपये के पीएफ ट्रांसफर को गति मिलेगी. इससे करीब 1.25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा. अब कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर में देरी और दस्तावेज़ी जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. इसके साथ ही, ईपीएफओ अब सदस्य की उपलब्ध जानकारी के आधार पर कई यूएएन (UAN) को जोड़ने की सुविधा भी दे रहा है, जिससे खाता क्लीयरेंस और ट्रैकिंग और भी सुविधाजनक हो जाएगी. यह बदलाव “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” और “डिजिटल इंडिया” पहल को भी मजबूती देता है, जिससे देश के लाखों वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
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