क्या एक ही समय में 73 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए पेंशन जमा करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली केंद्रीय पेंशन संवितरण प्रणाली की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है. उक्त प्रस्ताव को कब तक लागू किये जाने की संभावना है. देश में इस प्रस्तावित केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली द्वारा पेंशनभोगियों को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और क्या सरकार के पास कई कार्य क्षेत्रों को केंद्रीकृत करके ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या को कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
Also Read: EPFO News: 73 लाख पेंशनर्स के खाते में एक साथ आयेगी पेंशन की रकम, ईपीएफओ कर रहा ऐसी तैयारी
इन सवालों के जवाब में श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को महीने के अंतिम कार्य दिवस या उससे पहले पेंशन संवितरित करने के अनुदेश जारी किये हैं. सामान्यतया, पेंशन महीने के अंतिम कार्य दिवस को जमा की जाती है. हालांकि, कई बार तकनीकी कारणों से या अन्यथा, पेंशन अंतिम कार्य दिवस के अलावा अन्य दिनों में जमा हो जाती है.
Also Read: EPFO का ई-नॉमिनेशन नहीं किया, तो फंस सकता है बचत का पैसा; यहां जानिए स्टेप बाइ स्टेप प्रॉसेस
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.