किस पदार्थ पर कितना लगता है जीएसटी
जीरो पर्सेंट जीएसटी वाले पदार्थ: अगर आप ताजे फल और सब्जियां, दही (बिना प्रोसेस्ड), दूध (ताजा और पाश्चुराइज्ड), ताजा मांस, मछली और चिकन (बिना प्रोसेस्ड), अनाज और दालें (बिना ब्रांड वाला) और नमक खरीदते हैं, तो आपको इस पर जीएसटी नहीं देना पड़ता है.
5 फीसदी जीएसटी वाले पदार्थ: अगर आप बाजार से चीनी, चाय, कॉफी, पैक्ड और ब्रांडेड डेयरी उत्पाद, खाद्य तेल, फ्रिज्ड सब्जियां और मांस, ब्रेड, ब्रांडेड अनाज और दालें, मसाले, मसाला पाउडर, ब्रांडेड गेहूं, अनाज और आटा और गेहूं खरीदते हैं, तो आपको न्यूनतम 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है.
12 फीसदी जीएसटी वाले पदार्थ: अब अगर आप मक्खन, पनीर, घी, फलों का रस, मेवे, सॉस, पैकेज्ड सूखे मेवे, इंस्टेंट नूडल्स, ब्रांडेड नमकीन और सेवइयां खरीदते हैं, तो आपको 12 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा.
18 फीसदी जीएसटी वाले पदार्थ: आइसक्रीम, चॉकलेट और खाने के लिए तैयार डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ पर 18 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है.
28 फीसदी जीएसटी वाले पदार्थ: कोल्ड ड्रिंक्स, च्यूइंग गम, 5 स्टार होटलों का भोजन और कोल्ड-शॉफ्ट ड्रिंक्स पर सबसे अधिक 28 फीसदी जीएसटी लगता है.
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सुबह के नाश्ते पर जीएसटी
डोसा और चटनी: अगर आप सुबह नाश्ते में डोसा खाते हैं, तो बिना ब्रांड वाले उड़द दाल, चावल, बिना ब्रांड वाले चना दाल, ताजा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और नमक पर जीएसटी नहीं लगता. वहीं, चटनी में इस्तेमाल होने वाले ताजा नारियल पर भी जीएसटी नहीं देना पड़ता, लेकिन खाद्य तेल पर 5 फीसदी और सरसों के दाने पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है.
चाय: चाय के लिए पैकेज्ड पानी पर 12 फीसदी और चाय की पत्तियों पर 5 फीसदी जीएसटी देना पड़ता है.
दोपहर और रात के भोजन पर जीएसटी
नरम-नरम रोटी और चुपड़ी चपाती बनाने के लिए ब्रांडेड आटा, घी और मिक्स मसाले पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है. वहीं, अगर आप अलग-अलग मसाला साबुत मसाले का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रत्येक पर 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है.
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