इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया नोटिस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किये गए नोटिस में उन्होंने सभी पैन कार्ड धारकों से जो कि छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जल्द से जल्द लिंक करने की सलाह दी है. डिपार्टमेंट ने सभी को 31 मार्च से पहले यह काम कर लेने को कहा है. साथ ही उन्होंने आगे बताते हुए यह भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो 1 अप्रैल से वे सभी पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे जिन्हें आधार कार्ड के साथ नहीं जोड़ा गया है.
पैनल्टी देकर करवा सकते हैं लिंक
आप अगर चाहें तो अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको पैनल्टी का भुगतान भी करना पड़ेगा. 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च के बीच अगर आप इन दोनों को लिंक करते हैं तो आपको 1,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे. लेकिन, अगर आप 31 मार्च तक भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रह जाएगा.
घर बैठे लिंक करें आधार कार्ड से पैन कार्ड
आप अगर चाहें तो घर बैठे ही अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरुरत नहीं है. लिंक करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर पर आयकर विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ को ओपन कर लें. इसके बाद आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन दिखाई देगा. इसपर क्लिक करके लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. पैन और आधार कार्ड नंबर डालकर आपको दोनों को लिंक कर सकते हैं.
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