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बता दें कि देश के पेंशनधारियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पेंशन जारी करने वाले बैंकों के लिए सरकार ने दिशानिर्देश जारी किये हैं. भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देश में यह कहा गया है कि बैंक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से अलग-अलग समय के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए भिन्न प्रक्रियाएं अपना रहे हैं. मंत्रालय ने पेंशन का वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को इस बारे में समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से बैंकों द्वारा अपनायी जा रही हीला-हवाली को लेकर मिली शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है.
इस दिशानिर्देश में बैंकों से कहा गया है कि वे अपडेट किए गए नियमों और निर्देशों के बारे में केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र (सीपीपीसी) और बैंक शाखाओं को जागरूक करें. यह कदम कार्मिक मंत्रालय के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को मिली शिकायतों के विश्लेषण के बाद उठाया गया है.
विभाग की ओर शुक्रवार को जारी आदेश के अनुसार, यह निष्कर्ष निकला है कि अपडेट और समेकित निर्देशों से बैंकों और अन्य द्वारा पेंशनभोगियों के आग्रह को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी. बयान में कहा गया है कि इसी के मद्देनजर पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संबद्ध निर्देशों को बेहतर किया जाए.
विभाग ने कहा कि बैंक पेंशन-पारिवारिक पेंशन जारी करने या पेंशनभोगियों से समय-समय पर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अलग प्रक्रियाएं अपना रहे हैं. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या 65.26 लाख है. ये एकीकृत दिशानिर्देश विभिन्न मामलों मसलन बैंक द्वारा पेंशनभोगी के जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन पाने के लिए अलग बैंक खाता खोलने के लिए कहना, जीवन या दिव्यांगता प्रमाणपत्र देना, पेंशनभोगी की मृत्यु पर ‘फॉर्म 14′ जमा कराने के बारे में हैं.
अब विभाग की ओर से सभी बैंकों से इन एकीकृत दिशानिर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है. बैंकों से कहा गया है कि वे इन निर्देशों को अपनी वेबसाइट और शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाएं, जिससे लोगों को इनकी जानकारी मिल सके.
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