डीजीएफटी ने जारी की अधिसूचना
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने दो मई को एक अधिसूचना में कहा, “इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान में बने या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जाएगी.” इसमें कहा गया कि यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है. आदेश में कहा गया कि इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी.
पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध
एफटीपी में ‘पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध’ शीर्षक के तहत प्रावधान डालते हुए इसमें कहा गया है, “पाकिस्तान से आयात या निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमनतत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा. चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या अन्यथा अनुमति प्राप्त हो.”
अप्रैल-जनवरी 2024-25 तक 2.86 लाख डॉलर का आयात
अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान पड़ोसी देश से मुख्य आयात में फल और मेवे (80 हजार डॉलर), कुछ तिलहन और औषधीय पौधे (2.6 लाख डॉलर) और जैविक रसायन शामिल थे. इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 में निर्यात 1.18 अरब डॉलर और आयात 28.8 लाख डॉलर था. इससे पहले 2022-23 और 2021-22 में भारत ने क्रमशः 62.71 करोड़ डॉलर और 51.38 करोड़ डॉलर मूल्य के सामान का निर्यात किया और 2.01 करोड़ डॉलर और 25.4 लाख डॉलर मूल्य के उत्पादों का आयात किया.
अटारी सीमा बंद
आतंकी हमले के बाद भारत ने कई कदम उठाए, जिसमें अटारी सीमा चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है, जिसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के सामानों की आवाजाही के लिए किया जाता है. इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी सैन्य अताशे को निष्कासित करने और 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने की घोषणा की है. इसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार पहले ही पूरी तरह से ठप्प हो चुका है.
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पुलवामा हमले के बाद से द्विपक्षीय व्यापार गौण
साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए कदमों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार नगण्य हो गया था. जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी भारत के साथ सभी व्यापार को निलंबित करने की घोषणा की है, जिसमें पाकिस्तान के माध्यम से किसी भी तीसरे देश से व्यापार शामिल है.
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