भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि 2,000 रुपये के नोट डाकघरों के जरिए भी बदला जा सकता हैं. कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के इश्यू ऑफिस में दो हजार रुपये का नोट ले जाकर अपने पोस्टल खाते में जमा करा सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने चलन से वापस लिए दो हजार रुपये के नोटों को डाकघरों की मदद से बदलने की सुविधा प्रदान करा दी है. हालांकि, डाक विभाग के अफसर अभी विस्तृत आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं. इसके बाद ही, नागरिकों को इसकी सुविधा प्रदान हो सकेगी.
आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को बदलने के लिए एक नई सुविधा भी जारी की है, जिसे Triple Lock Receptacle (TLR) कहा जाता है. आरबीआई के मुताबिक, एक व्यक्ति डाकघर आधारित सुविधाओं के साथ-साथ आरबीआई के जोनल कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक नोट बदल सकते है या जमा कर सकते है. आरबीआई के अनुसार मई 2023 से लेकर अब तक 97.38% से अधिक नोट वापस आ चुकें हैं.
आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक कहा कि हम ग्राहकों को सबसे सहज व सुरक्षित तरीके से सीधे उनके खाते में राशि जमा कराने के लिए बीमाकृत डाक के ज़रिए 2,000 रुपये के नोट आरबीआई को भेजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.
आरबीआई के अनुसार नोट बदलने के लिए ऑनलाइन आवेदन जानकारी भरना होगा. एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये तक के नोटों को बदले जा सकते हैं या खाते में जमा कर सकते हैं. पिछले साल मई के महीनें में 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने का फैसला लिया गया था. इसके लिए तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है.
प्रवर अधीक्षक डाकघर ने बताया कि आरबीआई स्तर से लिए गए निर्णय का विस्तृत आदेश अभी मिला नहीं है. 8 जनवरी तक नया आदेश और विस्तृत जानकारी मिलने की संभावना है. इसके बाद, नोट बदली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
(इनपुट-शुभम)
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