भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)ने मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक पर नय डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है और कल यानी 22 जुलाई से यह प्रतिबंध लागू हो जायेगा.
रिजर्व बैंक ने स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा पर निर्देशों का अनुपालन न करने की वजह से मास्टरकार्ड पर यह प्रतिबंध लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 14 जुलाई को एशिया पैसिफिक के खिलाफ कार्रवाई की थी और मास्टर कार्ड पर यह भी रोक लगा दी थी कि 22 जुलाई, 2021 से वह नये घरेलू ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को शामिल नहीं कर पायेगा. यह प्रतिबंध कल से लागू हो जायेगा.
आरबीआई की ओर से यह कहा गया कि काफी समय दिये जाने के बाद भी मास्टरकार्ड ने नियमों का पालन नहीं किया और आदेशों की अवहेलना की. आरबीआई ने मास्टरकार्ड की ओर से पेमेंट सिस्टम डेटा के स्थानीय स्टोरेज नियमों का पालन नहीं करने के कारण कार्रवाई की है.
मास्टरकार्ड एशिया पैसिफिक अब नये ग्राहकों को कार्ड तो इश्यू नहीं कर पायेगा लेकिन जिनके पास यह कार्ड है वैसे ग्राहकों पर आरबीआई की पाबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ऐसा केंद्रीय बैंक की ओर से स्पष्ट किया गया है.
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आरबीआई ने यह कार्रवाई भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम-2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा-17 के तहत प्राप्त शक्तियों के अनुसार किया है. गौरतलब है कि मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है, जो पीएसएस अधिनियम के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करता है.
Posted By : Rajneesh Anand
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