Swiggy News : आइसक्रीम की डिलीवरी नहीं देने पर स्विगी को लगा तगड़ा झटका, 5000 का जुर्माना

फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी को एक आइसक्रीम की डिलीवरी ना करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगा है. शिकायतकर्ता ने डिलीवरी नहीं देने और रिफंड देने से इनकार करनेे के बाद शिकायत दर्ज कराई थी.

By Rajneesh Anand | April 28, 2024 5:35 PM
an image

Swiggy News : फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी को तगड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने एक ग्राहक को आॅर्डर उपलब्ध नहीं कराने के एक मामले में स्विगी को पांच हजार रुपये ग्राहक को जुर्माना देने का आदेश दिया है. पांच हजार में से तीन हजार रुपये जुर्माना और दो हजार रुपये कोर्ट केस की लागत के रूप में दिया गया है. जिस ग्राहक को जुर्माना दिया गया, उसने एप के माध्यम से एक आइसक्रीम की बुकिंग की थी, आइसक्रीम की डिलीवरी नहीं करने पर कंपनी के खिलाफ ग्राहक ने मुकदमा दायर किया था.

आइसक्रीम की कीमत 187 रुपये थी

बेंगलुरू के एक कंज्यूमर कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए स्विगी को आइसक्रीम की राशि, जो 187 रुपये थी, उसे भी उसे वापस करने का निर्देश दिया. ग्राहक की शिकायत के अनुसार डिलीवरी एजेंट ने आइसक्रीम की दुकान से ऑर्डर तो उठाया, लेकिन उसने उसकी डिलीवरी नहीं दी, जबकि एप पर आइसक्रीम की डिलीवरी कंफर्म दिखाई गई. जब ग्राहक ने इस संबंध में स्विगी से शिकायत की, तो उसने ना तो ऑर्डर का रिफंड दिया और ना ही ऑर्डर रिप्लेस किया. इसके बाद ग्राहक ने कंपनी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज की.

Also Read : Vande Bharat Sleeper : वंदे भारत स्लीपर का ट्राॅयल मई महीने से, यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा

IPL 2024: विराट कोहली की स्ट्राइक रेट पर गौतम गंभीर ने दी शानदार प्रतिक्रिया, वीडियो वायरल

स्विगी ने भूमिका से इनकार किया

शिकायतकर्ता ने स्विगी के खिलाफ याचिका दाखिल करते हुए 10 हजार रुपये जुर्माना और साढ़े सात हजार रुपये कोर्ट के खर्चे के मांगे थे, जिसे कोर्ट ने अधिक बताया और तीन हजार रुपये जुर्माना और 2000 रुपये मुकदमे के खर्चे के रूप में ग्राहक को देने का आदेश स्विगी को दिया. हालांकि स्विगी ने कंज्यूमर कोर्ट में कहा कि इसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि उसने ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच सिर्फ एक चेन की भूमिका निभाई थी. डिलीवरी एजेंट की गलती के लिए उसे जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है. लेकिन कोर्ट ने यह माना कि शिकायतकर्ता अपनी बात साबित करने में सफल रहा है और यह मामला सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का है.

Also Read : Lok Sabha Election 2024: अरविंदर सिंह लवली ने आखिर क्यों दिया इस्तीफा, यहां जानें कारण

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Business

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version