जनवरी 2004 में लागू की गई थी नई पेंशन प्रणाली
बता दें कि 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले सभी नए लोगों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू है. इसके तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के पेंशन में बेसिक सैलरी की 14 फीसदी का योगदान देती है. हालांकि, साल 2019 तक सरकार का ये योगदान 10 फीसदी था, जिसमें 4 फीसदी का इजाफा किया गया. उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया था.
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट में की गई इस घोषणा का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों और वह भी नियोक्ताओं को मिलेगा. निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस योजना में टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का ऐलान किया. कर्मचारियों को पेंशन पर भी टैक्स छूट मिलेगी.
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केवल राज्य सरकार के कर्मचारी कर सकेंगे टैक्स छूट का दावा
राज्य सरकारों के कर्मचारी वित्त वर्ष 2022-23 से अपने नियोक्ता यानी राज्य सरकार द्वारा किए गए एनपीएस योगदान पर 14 फीसदी के कर लाभ का दावा कर सकेंगे. वर्तमान में केवल केंद्र सरकार के कर्मचारी कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान के लिए 14 फीसदी के कर लाभ का दावा करने के पात्र हैं.
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