US Visa: अब सोशल मीडिया से तय होगी अमेरिका की वीजा एंट्री, जानें नया नियम

US Visa: अब अमेरिका में F, M और J वीज़ा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी ‘पब्लिक’ करनी होगी, ताकि अमेरिकी अधिकारी पहचान और पात्रता की जांच कर सकें. यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू किया गया है.

By Abhishek Pandey | June 27, 2025 3:22 PM
an image

US Visa: अगर आप अमेरिका पढ़ाई, ट्रेनिंग या अन्य किसी काम के लिए जाना चाहते हैं, तो अब केवल पासपोर्ट, इंटरव्यू और दस्तावेज़ काफी नहीं होंगे. नई अमेरिकी वीजा नीति के तहत अब आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को ‘पब्लिक’ करना अनिवार्य होगा. अमेरिका सरकार ने F, M और J श्रेणी के नॉन-इमिग्रेंट वीज़ा आवेदकों के लिए यह नया नियम लागू किया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा.

इस बदलाव का उद्देश्य आवेदकों की डिजिटल गतिविधियों के माध्यम से उनकी पहचान और अमेरिका में प्रवेश की पात्रता को जांचना है. इससे पहले यह शर्त सिर्फ स्टूडेंट वीजा (F1) पर लागू थी, लेकिन अब हर आवेदक को इस नियम का पालन करना होगा.

यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि संदिग्ध या झूठी पहचान के जरिए प्रवेश की संभावना को रोका जा सके. अतः अगर आप अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं, तो अब से सोशल मीडिया भी आपके वीजा आवेदन का अहम हिस्सा बन गया है.

अमेरिकी दूतावास ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा,

“प्रत्येक वीज़ा निर्णय एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय है. अतः आवेदकों को अपने सभी व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को ‘पब्लिक’ करना होगा, जिससे अमेरिका में उनकी पहचान और वैधता की जांच संभव हो सके.”

किन वीजा वर्गों पर लागू होगा यह नियम?

  • यह नियम विशेष रूप से
  • F वीजा : शैक्षणिक पढ़ाई करने वाले छात्र
  • M वीजा : व्यावसायिक/तकनीकी कोर्स के छात्र
  • J वीजा : एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम जैसे इंटर्नशिप, रिसर्च, आदि में भाग लेने वाले लोग

Us Visa :भारतीय छात्रों पर असर

भारत से हर साल लाखों छात्र F और J वीजा पर अमेरिका जाते हैं. इस निर्णय से अब उन्हें अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn आदि को पब्लिक मोड पर लाना होगा, जिससे उनकी स्क्रीनिंग हो सके.यह निर्णय कई लोगों के लिए गोपनीयता को लेकर चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन यह वीज़ा आवेदन प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा होगा.

Also Read: Air India हादसे पर टाटा समूह का बड़ा फैसला, बनेगा ₹500 करोड़ का राहत ट्रस्ट

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें

Business

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version