ZEE-Sony Merger Case: नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) और कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (सोनी पिक्चर्स इंडिया) के विलय पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. ट्रिब्यूनल एक्सिस फाइनेंस और आईडीबीआई बैंक की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने ट्रिब्यूनल में विलय को चुनौती दी है. मिंट के अनुसार, अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 के लिए सूचीबद्ध की गई है. इससे पहले 6 दिसंबर को एनसीएलएटी ने समय की कमी के कारण दो अपीलों पर सुनवाई स्थगित कर दी थी. 31 अक्टूबर को, मामला एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिसने दोनों याचिकाओं को इसके अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एनसीएलएटी पीठ में स्थानांतरित कर दिया. ये मर्जर 10 बिलियन डॉलर के आसपास का बताया जाता है. आईडीबीआई बैंक और एक्सिस फाइनेंस दोनों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की मुंबई पीठ के 10 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है, जिसने मेगा मीडिया विलय को मंजूरी दे दी गयी थी. इस कदम का विरोध करने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा दायर कुछ आवेदनों को खारिज कर दिया है. इन संस्थानों में आईडीबीआई ट्रस्टीशिप, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस फाइनेंस, जैसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और आईमैक्स कॉर्प शामिल हैं.
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