संवाददाता, पाकुड़. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गिरीश चंद्र ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटलों, गैरेजों में बाल श्रम विमुक्ति अभियान चलाया. इस संबंध सभी प्रतिष्ठानों में धारा-12क के तहत सूचना प्रदर्शित कराई गई और बाल श्रम के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया. इस अभियान मेंसंस्था जन लोक कल्याण परिषद के प्रोजेक्ट इंचार्ज कृष्णा कुमार यादव, एक्सेस टू जस्टिस फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम के कम्युनिटी सोशल वर्कर प्रमिला टुडू, चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य अभिजीत दे आदि शामिल थे. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि जिले में बाल श्रम रोकने के लिए कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी. बाल श्रमिक से कार्य करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों व होटल संचालकों से आग्रह किया है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों से बाल श्रम ना कराएं. श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान व होटलों में बाल श्रमिक मिले तो मालिक पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा.
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