रांची. राज्य सरकार अप्रैल महीने से कोयले पर बाजार दर के अनुसार ही रॉयल्टी वसूलेगी. पावर प्लांट हो या बाजार में बेचा जानेवाला कोयला, सब पर एक समान बाजार दर पर ही रॉयल्टी ली जायेगी. राज्य सरकार अन्य प्रतिष्ठानों को दिये जानेवाले कोयले के मूल्य के आधार पर ही पावर प्लांटों को भेजे जानेवाले कोयले पर भी रॉयल्टी दर तय कर, इसकी वसूली करेगी. इसके लिए रॉयल्टी की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है. पिछले दिनों कैबिनेट से इसका फैसला हो गया है. खान विभाग ने इसका संकल्प भी जारी कर दिया है, जो अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा. सरकार के इस कदम से लगभग आठ हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त आमदनी केवल कोयले से होगी.
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