सरायकेला.सरायकेला व्यवहार न्यायालय में दुष्कर्म से जुड़े दो मामलों में आरोपियों को सजा सुनायी गयी. इनमें एक मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है. पहले मामला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का है. जहां पीडीजे ने राजनगर थाना क्षेत्र के गेंगरुली गांव की नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा कर गर्भवती करने और उसे अपनाने से इनकार करने के मामले में दोषी पाते हुए विशाल महतो को पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष की कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये का जुर्माना तथा भादवि की धारा 509 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं एक हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. मामले को लेकर नाबालिग ने वर्ष 2023 में राजनगर थाना में अभियुक्त के खिलाफ लिखित मामला दर्ज कराया था.
संबंधित खबर
और खबरें