राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने बताया कि यह पैरोल पूरी तरह कानून के दायरे में है और इसे किसी चुनाव या राजनीतिक गतिविधि से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. कानून के अनुसार, राम रहीम को 70 दिन तक पैरोल पर रिहाई मिल सकती है.
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गौरतलब है कि अगस्त 2017 से गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा काट रहे हैं. उन्हें पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने साध्वियों के बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था. सजा के ऐलान के बाद हरियाणा और पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें करीब 40 लोगों की मौत हुई थी.
राम रहीम को पहले भी 11 बार पैरोल मिल चुकी है. हरियाणा चुनाव से तीन दिन पहले उन्हें 20 दिन और लोकसभा चुनाव से पहले 50 दिन की पैरोल दी गई थी. ऐसे में, दिल्ली चुनाव से ठीक आठ दिन पहले उनकी रिहाई को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं.
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