चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में शराब की दुकानों को रोजाना कम से कम 2 घंटे के लिए खोलने का निर्देश राज्य सरकार को देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.
संबंधित खबर
और खबरें
चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने देशभर में लागू लॉकडाउन के दौरान तमिलनाडु में शराब की दुकानों को रोजाना कम से कम 2 घंटे के लिए खोलने का निर्देश राज्य सरकार को देने का अनुरोध करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी.