सपना के वकील ने दी यह दलील
न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फैसले के बाद उन्होंने अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, अंधेरी कोर्ट, सीपी काशिद ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद, पिछले सप्ताह गिरफ्तार किये गये सभी आरोपियों को जमानत दे दी. सपना गिल ने वकील काशिफ अली खान के माध्यम से दायर अपने आवेदन में दावा किया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी (पहली सूचना) पूरी तरह से झूठे और फर्जी आरोपों पर दर्ज की गयी है.
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पुलिस के वकील ने कही यह बात
जमानत याचिका में कहा गया कि प्राथमिकी में बयान मनगढ़ंत और बिना किसी आधार के हैं और आवेदक (गिल) को उपरोक्त मामले में गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. पुलिस की ओर से सरकारी वकील आतिया शेख ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. शेख ने तर्क दिया कि अभियुक्तों ने बदला लेने के लिए पृथ्वी शॉ का पीछा किया था क्योंकि उन्होंने उनके साथ सेल्फी लेने से इनकार कर दिया था.
सपना पर लगा है यह आरोप
अभियोजक ने कहा कि वे 23 वर्षीय क्रिकेटर को मार भी सकते थे. यह घटना पिछले बुधवार को मुंबई के सांताक्रूज में एक लग्जरी होटल के बाहर गिल और उसके पुरुष मित्र के साथ बहस के बाद घटी जब क्रिकेटर ने उसके साथ सेल्फी क्लिक करने से इनकार कर दिया. पुलिस में दर्ज प्राथमिकी में पृथ्वी के दोस्त ने आरोप लगाया था कि सपना और उसके दोस्तों ने उनकी कार का पीछा कर उनपर हमला किया था.