आरा: हत्या व हत्या के प्रयास के एक मामले में तृतीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह ने सोमवार को नगर थानान्तर्गत आरोपी पिता-पुत्र व भाई समेत सात आरोपियों को कठोर आजीवन कारवास एवं प्रत्येक को कुल बीस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया है.
मिठाई के भाव को लेकर हुआ था विवाद
अपर लोक अभियोजक अजय कुमार ने बताया कि नगर थानान्तर्गत गंगीपुल के समीप सूचक व आरोपियों की मिठाई की दुकान है. मिठाई के भाव को लेकर दोनों के बीच आपसी विवाद हुआ था. 12 मार्च 2017 की दोपहर करीब डेढ़ बजे बृज किशोर केसरी के पुत्र समेत आठ लोग आये और सूचक के पुत्र शुभम कुमार व सुमन को मारने लगें. अशोक कुमार चौरसिया बचाने लगा तो उसे भी छुरा से मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया गया. ईलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया.
हत्या व हत्या के प्रयास के आरोप में सजा का ऐलान
घटना को लेकर गौसगंज निवासी सूचक राम नाथ चौरसिया ने अपने छोटे भाई की हत्या व पुत्र को जख्मी करने को लेकर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभियोजन की ओर से 7 गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. एपीपी श्री कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपी बृजकिशोर केशरी की मृत्यु हो गई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह ने हत्या व हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए आरोपी अजय केशरी, भुअर केशरी उर्फ अरुण केशरी, अनिल केशरी, गुड़ु केशरी व पप्पू केशरी पांचो के पिता स्व बृज किशोर केशरी, बिटू केशरी पिता अनिल केशरी एवं रितिक केशरी पिता भुअर केशरी को उक्त सजा सुनाई है.
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