मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने के मामले में हुई कार्रवाई औरंगाबाद शहर. मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत कार्यों में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य से विमुखता का मामला प्रकाश में आया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर देव प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार देव के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन संबंधित कार्यों के प्रति उदासीनता बरती गयी. साथ ही वरीय पदाधिकारी के निर्देशों की बार-बार अवहेलना की गयी. देव के प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को प्रतिवेदित किया गया कि तीन जुलाई को उक्त प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी निर्धारित समय से काफी विलंब से दोपहर दो बजे कार्यालय पहुंचे. जब उनसे इस बाबत पूछताछ की गई, तो उन्होंने अनुशासनहीन आचरण करते हुए आपत्तिजनक व्यवहार किया एवं प्रखंड कार्यालय में अनुचित वातावरण उत्पन्न किया. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सभी पदाधिकारियों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य में योगदान देना अनिवार्य है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13(ग)(ग) के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण एवं अनुशासन के अधीन माने जाते हैं. प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के व्यवहार को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और अनुशासनहीनता, लापरवाही एवं निर्वाचन कार्यों में विघ्न डालने के आरोप में देव प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जितेंद्र सिंह के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिया. जिला प्रशासन निर्वाचन कार्यों की निष्पक्षता एवं सुचिता बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही को कदापि स्वीकार नहीं किया जायेगा. मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी पर हुई कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों में भी हड़कंप है.
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