Bihar Panchayat Election:बिहार में ढ़ाई लाख पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) को लेकर चल रही तैयारी के बीच कई प्रकार के अफवाह (Rumours) भी जोरों पर है. ‘दो बच्चों वाला’ अफवाह सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में फैला है. चुनाव को लेकर मानत तय कर दिए गए हैं, साथ ही गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके बाद भी कई लोग उहापोह की स्थिति में हैं. इसमें से एक ये कि दो से अधिक संतान वाले पंचायत चुनाव उतर सकेंगे या नहीं?
तो बता दें कि पंचायत आम चुनाव में प्रत्याशियों के लिए तय योग्यता में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई है. बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 में पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित योग्यता में बच्चों की संख्या का उल्लेख नहीं है. फिर भी अफवाह फैल गई है कि दो से अधिक संतान वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
ये मामला तब सामने आया जब राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के इच्छुक नागिरकों द्वारा लगातार फोन कर ये सवाल पूछा गया. करीब 200 फोन रोजोना केवल दो बच्चों वाला’ सवाल से ही जुड़ा है.इससे आयोग भी हैरान है. इसके अलावा एक और अफवाह फैला और वो था आचरण प्रमाण पत्र वाला. आयोग साफ कर चुका है कि पंचायत चुनाव के अभ्यर्थियों के लिए आचरण प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है.
इसके बावजूद आचरण प्रमाण पत्र के लिए हर जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है. बताया गया कि पंचायतों में इस प्रकार बातें फैल गई है कि चुनाव लड़ने वालों को आचरण प्रमाण पत्र देना जरूरी है. लेकिन ऐसा नहीं है. ज्यादा जानकारी के लिए लोग बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 को देख सकते हैं.
प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क नहीं होगा वापस
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही सभी छह पदों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जायेगा. पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़नेवाले प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र के साथ जमा की गयी नामांकन शुल्क की राशि जमा कराने के बाद वापस नहीं की जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हर पद के प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क की राशि का निर्धारण कर दिया गया है.
इसमें ग्राम कचहरी पंच और पंचायत सदस्य के दो पदों के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 125 रुपये), ग्राम पंचायत मुखिया, कचहरी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के तीन पदों के प्रत्याशी को 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये) और जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी के लिए नामांकन शुल्क 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) निर्धारित किया गया है.
Posted By: utpal Kant
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