Bihar Panchayat Election 2021 : भ्रष्ट आचरण के दोषी व्यक्ति नहीं लड़ सकेंगे बिहार में पंचायत चुनाव, जानिये क्या है निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन

भ्रष्ट आचरण में न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से संबंधित दिशा-निर्देश व गाइडलाइन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | March 8, 2021 9:46 AM
an image

गया. भ्रष्ट आचरण में न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर उम्मीदवारों से संबंधित दिशा-निर्देश व गाइडलाइन जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है.

निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा व 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इसके अलावा सेवारत सरकारी कर्मचारी, प्राधिकार से सहायता प्राप्त किसी संस्था के कर्मी व कदाचार के लिए पदच्युत होने वाले भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

इसके अलावा भारत के भीतर या बाहर किसी दंड न्यायालय द्वारा राजनीतिक अपराध से भिन्न किसी अपराध के लिए छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कारावास का दंड पा चुके अथवा कदाचार के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2 1974) की धारा 109 या धारा 110 के अधीन उसे प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया हो और आदेश बाद में उलटा हो गया हो, पंचायत के अंतर्गत वैतनिक पद या लाभ का पद धारण करता हो, ऐसे व्यक्ति भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

इन सब बिंदुओं को छिपा कर अथवा नजरअंदाज कर यदि कोई व्यक्ति नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, तो संवीक्षा के दौरान निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा ऐसे लोगों का नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है.

Posted by Ashish Jha

संबंधित खबर
संबंधित खबर और खबरें
होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version