दावा-आपत्ति के लिए प्रखंड व नगर निकाय कार्यालय में विशेष कैंप शुरू

दावा-आपत्ति के लिए प्रखंड व नगर निकाय कार्यालय में विशेष कैंप शुरू

By RAJKISHOR K | August 2, 2025 7:00 PM
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– विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए एक सितंबर तक विशेष कैंप का लाभ उठायें मतदाता: डीएम कटिहार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से शनिवार से सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में विशेष कैंप प्रारंभ हो गया है. निर्वाचन सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के क्रम में दावा-आपत्ति अवधि एक सितंबर 2025 तक निर्धारित है. आम नागरिकों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य उक्त अवधि में मिशन मोड में दावा आपत्तियों के निवारण के लिए विशेष कैंप का संचालित किया जा रहा है. नागरिक की सुविधा के लिए विशेष कैंप का आयोजन पूर्वाह्न 10:00 बजे से 5:00 बजे अपराह्न तक सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय एवं सभी नगर निकायों में आयोजित किया गया है. सभी कैंप में जिले का कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति आवेदन पत्र फॉर्म छह, फॉर्म सात, फॉर्म आठ एवं अन्य दस्तावेज समर्पित कर सकते है. जानकारी देते हुए कहा गया है कि नये मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म छह है. जबकि फार्म सात मतदाता सूची में नाम विलोपन एवं फार्म आठ स्थानान्तरण, प्रविष्टियों में सुधार, पी डब्लूडी निर्वाचक के रूप में चिन्हित करने के लिए है. प्रत्येक दिन कार्य दिवस समाप्ति के पश्चात संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को विधानसभावार व मतदान केंद्रवार अलग-अलग कर संबंधित को उपलब्ध कराएंगे. जिसका निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित बीएलओ, एईआरओ, ईआरओ करेंगे. विशेष कैंप की नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण जिला स्तर पर गठित जिला संपर्क केंद्र सह जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से किया जायेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम, पता, उम्र आदि की सही प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भागीदारी करते हुए कैंप से लाभ उठाएं. उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. सभी पात्र नागरिकों को इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अपने मताधिकार के प्रति सजग होकर अपना मतदाता पहचान पत्र बनाना चाहिए.

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