दहेज हत्या मामले में पति व ससुर को 10 वर्ष कारावास

दहेज हत्या मामले में पति व ससुर को 10 वर्ष कारावास

By AWADHESH KUMAR | June 28, 2025 8:47 PM
feature

किशनगंज. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश वन सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में शनिवार को फैसला सुनाया. अदालत ने महिला प्रियंका कुमारी के पति रतन लाल महतो व ससुर गणेश लाल महतो को दोषी पाया है. दोनों निवासी कोयरी बस्ती, लहरा चौक, फुलवारी, किशनगंज को दहेज के लिए हत्या और पत्नी के प्रति क्रूरता के आरोप में सजा सुनाई गई. अदालत ने दोनों दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त एक माह साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. इसके अलावा तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई गई है. दोनों सजा एक साथ चलेगी. मामला साढ़े चार साल पुराना है. प्रियंका कुमारी की हत्या के आरोप में पति और ससुर को सजा सुनाई गई है. प्रियंका का मायके कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र में था. इस केस में अपर लोक अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा ने सजा की बिंदु पर जोरदार दलील पेश किया. न्यायाधीश ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि जांच, पूछताछ और सुनवाई के दौरान दोषियों द्वारा हिरासत में बिताई गयी अवधि को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा. किशनगंज पुलिस व अभियोजन पक्ष ने मामले की जांच व सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. जिसके परिणामस्वरूप यह फैसला संभव हो सका. अदालत का यह निर्णय न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में दहेज और घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होगा.

संबंधित खबर और खबरें

यहां किशनगंज न्यूज़ (Kishanganj News) , किशनगंज हिंदी समाचार (Kishanganj News in Hindi), ताज़ा किशनगंज समाचार (Latest Kishanganj Samachar), किशनगंज पॉलिटिक्स न्यूज़ (Kishanganj Politics News), किशनगंज एजुकेशन न्यूज़ (Kishanganj Education News), किशनगंज मौसम न्यूज़ (Kishanganj Weather News) और किशनगंज क्षेत्र की हर छोटी और बड़ी खबर पढ़े सिर्फ प्रभात खबर पर .

होम E-Paper News Snaps News reels
Exit mobile version