ठाकुरगंज. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर सूबे में बालू खनन और उठाव पर रोक लग गयी है. बरसात में बालू खनन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर एनजीटी ने 15 जून से रोक लगायी है. चार महीने यानि 15 अक्टूबर तक नदियों से बालू के उठाव पर रोक है. अब केवल बालू का उठाव स्टॉक स्थल से ही होगा. बिहार की नदियों से बालू उठाव पर रोक के आदेश के बाद बंगाल से धड़ल्ले से बालू बिहार आने का सिलसिला जारी हो गया है. ये बालू ओवरलोड हाइवा से बिहार आ रही है. हालांकि एनजीटी ने बालू खनन पर रोक का आदेश बिहार सहित सभी राज्य के लिए जारी किया गया है. गुरुवार को दोपहर 12 बजे बिहार बंगाल सीमा पर दो दर्जन ओवरलोड डम्पर इशारे का इन्तजार करते दिखे. दोपहर बाद धीरे-धीरे बिहार सीमा मे प्रवेश करने लगे. इस बाबत खनन पदाधिकारी ने बताया की स्पष्ट आदेश है कि रोक की अवधि में कहीं भी बालू खनन नहीं होगा. हालांकि डंपिंग किये गए बालू की बिक्री होगी. हालांकि परिवहन के समय कागजात पूर्ण नहीं होंने की स्थिति में ट्रक चालकों पर कार्रवाई होगी.
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