CBI को 30 जनवरी को मिली थी केस चलाने की मंजूरी
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दो अधिकारियों पर केस चलाने की अनुमति दी थी, जिनमें पूर्व IAS अधिकारी आरके महाजन भी शामिल थे. बता दें कि आरके महाजन लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री कार्यकाल में रेलवे बोर्ड में तैनात थे.
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी, क्योंकि कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी. 30 जनवरी को कोर्ट ने CBI को दो अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी. सोमवार (19 फरवरी) को भी हियरिंग टल गई क्योंकि CBI ने स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए और समय मांगा.
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कोर्ट में कौन-कौन मौजूद था?
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. एडवोकेट मनु मिश्रा फिजिकली कोर्ट में मौजूद थे. अब सभी की नजरें 21 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हैं, जब CBI अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी और कोर्ट में आगे की कार्यवाही होगी.
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