:: 30 जून तक शपथ पत्र नहीं देने पर होगा सर्टिफिकेट केस
:: शपथ पत्र में छात्रों को बताया होगा कि उनके पास नहीं है रोजगार
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षा ऋण लेकर राशि नहीं लौटाने वाले जिले के 2850 छात्र-छात्राओं को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया है. डीआरसीसी के प्रबंधक मनोज कुमार प्रधान ने बताया कि वैसे लाभुक जो वर्तमान में नियोजित नहीं हैं या स्वरोजगार या अन्य साधनों से आय नहीं है. ऐसे अभ्यर्थियों से वसूली को अगले छह महीने तक निलंबित रखने के लिए 30 जून तक शपथपत्र देना होगा. इसमें उन्हें यह बताना होगा कि वे बेरोजगार हैं. सहायक प्रबंधक अल्का झा ने बताया कि शपथपत्र या भुगतान नहीं करने वाले 2850 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गयी है. उन्हें डाक के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया है. 30 जून तक शपथ पत्र नहीं देने पर उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा. अबतक जिले के 762 छात्र-छात्राओं के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज हो चुका है.
इस प्रकार तैयार करना है शपथ पत्र
शपथ पत्र को पोर्टल से अपने इमेल आइडी की मदद से जेनरेट करना है. इसपर 15 से 30 जून के बीच की तिथि अंकित होनी चाहिए. इस शपथ पत्र को 100 रुपये के नन ज्युडिशियल स्टांप पेपर पर प्रिंट करने के बाद नोटरी से सत्यापित करवाना है. इसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करना है. इसके साथ ही मूल प्रति डीआरसीसी परिसर स्थित बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के कार्यालय में जमा करना है. पोर्टल पर अपलोड व मूल प्रति जमा नहीं करने पर शपथ पत्र मान्य नहीं होगा. ऐसे में 30 जून के बाद कार्रवाई की जाएगी.
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