अलग से आरोप पत्र भी गठित किया
स्कूल के निरीक्षण के क्रम में बच्चों की उपस्थिति कम थी, जबकि मध्याह्न भोजन के विवरण में अधिक बच्चों की संख्या का उल्लेख था. राशि आवंटित होने के बाद भी शौचालय निर्माण कार्य शुरू नहीं कराने, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में विफलता को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है. निलंबित करने के साथ ही उन्हें विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में उनका कार्यालय बीइओ कुढ़नी में निर्धारित किया गया है. इनके विरूद्ध अलग से आरोप पत्र भी गठित किया जा रहा है.
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जांच में क्या पाया गया
राजकीय बुनियादी विद्यालय दोकड़ा सरैया के शिक्षक राजेश कुमार झा को भी निलंबित किया गया है. इनपर विद्यालय संचालन में अनियमितता और शैक्षणिक माहौल खराब करने, अभिभावक व ग्रामीणों के साथ कुशल व्यवहार नहीं रखने समेत अन्य आरोप लगाए गए थे. जांच के क्रम में प्रथम दृष्टया ये आरोप सही पाए गए हैं.
निलंबन अवधि में इनका कार्यालय बीइओ मड़वन का कार्यालय निर्धारित किया गया है. इनके विरूद्ध भी अलग से आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा. वहीं विभागीय कार्यवाही भी चलायी जाएगी. प्लस टू गाेपाल प्रसाद उपाध्याय प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय साहेबगंज के विशिष्ट शिक्षक सागीर अहमद को भी निलंबित किया गया है.
सकरा प्रखंड के उमवि रहिमपुर रक्शा उर्दू के प्रभारी प्रधानाध्यापक को विभागीय कार्यवाही के अधीन रखते हुए निलंबन मुक्त किया गया है. उनकी ओर से दिए गए स्पष्टीकरण के बाद यह निर्णय लिया गया है. इनके खिलाफ मध्याह्न भोजन योजना का चावल बाहरी व्यक्ति को देने का आरोप था.
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