एमएमजीपीवाइ के 11वें चरण में मड़वन में एक भी लाभुक ने नहीं खरीदी गाड़ी- 11वें चरण में 1001 का लक्ष्य, स्वीकृत आवेदन 865- अब तक 107 ने खरीदी गाड़ी, मड़वन प्रखंड अब तक शून्य
क्या है योजना व उद्देश्य
इस योजना के तहत गाड़ी खरीदने पर अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 % तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रुपये मिलते हैं. इ- रिक्शा के खरीदने की स्थिति में खरीद मूल्य का 50% परंतु अधिकतम 70,000 रुपये मिलते हैं. इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत चार सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा. प्रत्येक पंचायत को वाहन खरीदने हेतु तीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दो अत्यंत पिछड़े वर्ग के लाभार्थियों को लाभ दिया जायेगा. गाड़ी चयनित लाभुक के नाम से ही होगी तभी उन्हें यह लाभ मिलेगा.
पात्रता :
आवश्यक कागजात में
मूल निवास प्रमाण पत्र, जाती प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है