संवाददाता, मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के धमाैली रामनाथ पूर्वी टोला में 10 साल पहले हुए रमन झा हत्याकांड में तीन आरोपियों को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 27 मई को सुनवाई होगी. लोक अभियोजक पीके शाही ने कोर्ट में 11 गवाहों को पेश किया. घटना 18 अगस्त 2015 की है, जब मृतक रमन झा के भाई अशोक कुमार झा ने कांटी थाना में एफआईआर दर्ज करायी थी. एफआईआर में धमाैली रामनाथ पूर्वी टोला निवासी सोनू कुमार उर्फ टिंकू, नितेश कुमार, आलोक कुमार और सुमन शेखर उर्फ चिंटू को आरोपी बनाया गया था. अशोक कुमार झा ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 18 अगस्त की शाम 7 बजे जब वे डेयरी से दूध जमा कर लौट रहे थे, तो घर से 200 मीटर पहले शिवचंद्र चौधरी के घर के पीछे उन्होंने देखा कि उनके भाई मुरारी कुमार झा उर्फ रमन और राजेश झा नरसंडा से लौट रहे थे. आरोपियों ने उनके भाई रमन को पकड़ रखा था. अशोक कुमार झा और अरुण श्रीवास्तव जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि टिंकू ने अपने हाथ में ली पिस्तौल रमन की कनपट्टी पर सटाकर गोली चला दी. गोली लगते ही रमन झा की मौत हो गई, जबकि राजेश खून देखकर बेहोश हो गया. अशोक और अरुण के चिल्लाने और गोली की आवाज सुनकर अन्य ग्रामीणों को आता देख चारों आरोपी बाइक पर सवार होकर हवाई फायरिंग और धमकी देते हुए पश्चिम की ओर भाग गए. लोक अभियोजक ने बताया कि घटना के आरोपी सुमन शेखर उर्फ चिंटू की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है. पुलिस ने 13 मार्च 2016 को आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.
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