आइएएस और राजद के पूर्व विधायक कोर्ट में की थी अपील
आइएएस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गायत्री यादव ने पटना हाई कोर्ट में अपील की थी. महिला का दावा है कि सीनियर आइएएस संजीव हंस उसके बेटे का पिता हैं. इसका सबूत भी उनके पास है जिसमें आइएएस संजीव हंस ने स्वीकारा है कि बच्चा उसी का है. इस कॉल रिकॉर्डिंग को वे कोर्ट में पेश करेंगी.
ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव है संजीव हंस
संजीव हंस वर्तमान ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव महिला वकील के अनुसार अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने माना कि दानापुर कोर्ट ने सही तरीके से जांच कराए बिना केस को खारिज कर दिया. पूर्व विधायक गुलाब यादव और आइएएस अधिकारी संजीव हंस, दोनों का रसूख काफी बड़ा है. महिला वकील का आरोप है कि संजीव हंस के प्रभाव की वजह से पिछले एक साल से उनका कोई काम नहीं हो रहा है. धमकियां तो मुझे आज भी मिल रही हैं. कहा जा रहा है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं होने देंगे. इसी बीच आपके साथ कोई घटना कर देंगे.
क्या है पूरा मामला
गायत्री देवी के अनुसार वह अपने बेटे की पहचान के लिए यह पूरी लड़ाई लड़ रही है. आरोप है कि 6 साल पहले झंझारपुर से राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव ने राज्य महिला आयोग में सदस्य बनाने के नाम पर पहली बार गन प्वाइंट पर उनका दुष्कर्म किया था. वो भी अपने घर पर. उसी वक्त मैं केस करने जा रही थी, तब उसने शादी का झांसा दिया था. आप केस मत करिये. उसने मेरा शोषण किया. इसके बाद मुझे पुणे बुलाया. खाने-पीने की चीजों में नशीला पदार्थ मिलाकर दूसरी बार में गुलाब यादव के साथ आइएएस संजीव हंस ने मिलकर गैंगरेप किया था.
इसके बाद भी मेरा लगातार शोषण किया. मेरा न्यूड फोटो अपने पास होने की बात कहने लगे. फोटो को वायरल करने की धमकी देने लगे. उसी दरम्यान मैं प्रेग्नेंट हुई थी. मेरे पहले बच्चे का अबॉर्शन भी ये लोग करवा चुके हैं. मेरा ये बेटा दूसरा बच्चा है. इसके अबॉर्शन के लिए भी प्रेशर बनाया गया था.