पटना. सरकारी भवनों द्वारा निगम का बकाया टैक्स नहीं देने पर नोटिस का पालन नहीं किये जाने के बाद कुर्की-जब्ती का प्रावधान है. सरकारी भवन में साफ-सफाई बाधित की जा सकती है. उसका एकाउंट सीज करने का भी नियम है.
यह सभी कार्रवाई तभी संभव है, जब नगर विकास व आवास विभाग इसके लिए निर्देश दे. सरकारी भवनों से बकाया टैक्स वसूली से लेकर कार्रवाई करने को लेकर नगर निगम की ओर से नगर विकास व आवास को पत्र भेजा जायेगा, ताकि विभाग से कार्रवाई को लेकर आदेश निर्गत हो.
सरकारी भवनों पर 40 करोड़ बकाया
शहर में सरकारी भवनों पर लगभग 40 करोड़ बकाया है. बकाया टैक्स वसूल करने के लिए निगम की ओर से बड़े बकायेदारों को नोटिस भेजा गया है. नोटिस भेजने के बाद भी सरकारी भवनों की ओर से बकाया टैक्स जमा करने में आनाकानी की जा रही है.
निगम इस मामले में थक चुका है. निगम के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकारी भवनों पर बकाया टैक्स वसूल करने के लिए निगम की ओर से बार-बार नोटिस देने का प्रावधान है. सरकारी भवन पर कार्रवाई का प्रावधान नगर विकास व आवास विभाग को करना होता है.
इसके बाद ही निगम आगे की कार्रवाई कर सकती है. आवासीय व कॉमर्शियल भवनों पर बकाया टैक्स वसूल नहीं होने पर निगम की ओर से सीधे कार्रवाई करने का प्रावधान है.
एएन कॉलेज पर साढ़े आठ करोड़ बकाया
एएन कॉलेज पर सबसे अधिक साढ़े आठ करोड़ बकाया है. इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान पर 3़ 88 करोड़, संत जेवियर स्कूल पर 2़ 15 करोड़, मिलर स्कूल पर 2़ 81 करोड़, सीजीएसटी पर 2़ 50 करोड़, एसके मेमोरियल हॉल पर 1़ 09 करोड़ व कई अन्य भवनों पर बकाया है.
Posted by Ashish Jha
Bihar News: बिहार गौरव पार्क, कबाड़ से बनेगा कमाल, पटना में ‘वेस्ट टू वंडर’ थीम पर नया आकर्षण
Bihar News: पूरा होगा, ग्रेटर पटना का सपना. पटना समेट 11 शहरों में बनेगी नोएडा जैसी टाउनशिप
BPSC TRE: बिहार में डोमिसाइल का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र काफी नहीं, जमा करना होगा ये दस्तावेज
बिहार में अदाणी ग्रुप का सबसे बड़ा निवेश, भागलपुर के पीरपैंती में लगायेगा अल्ट्रा थर्मल प्लांट