फ्लाइट इंस्ट्रक्टरों व पायलटों के रिक्त पदों पर होगी नियुक्ति

राज्य सरकार ने उड्डयन क्षेत्र में बहाली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है

By RAKESH RANJAN | June 10, 2025 1:30 AM
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संवाददाता, पटना राज्य सरकार ने उड्डयन क्षेत्र में बहाली की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय और वायुयान संगठन निदेशालय के राजपत्रित व अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति को लेकर ‘भर्ती-नियुक्ति नियमावली 2025’ जारी कर दी गयी है. इससे दोनों निदेशालयों के तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है. सरकार की इस नयी पहल से नियुक्ति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी. साथ ही योग्य अभ्यर्थियों को विमानन क्षेत्र में करियर निर्माण का बेहतर अवसर मिलेगा. नयी नियमावली के तहत उड़ान प्रशिक्षक (फ्लाइट इंस्ट्रक्टर) उप संवर्ग में सहायक उड्डयन प्रशिक्षक को मूल कोटि में रखा गया है. इसके बाद क्रमशः उड्डयन प्रशिक्षक, उप मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक और मुख्य उड्डयन प्रशिक्षक के रूप में प्रोन्नति के अवसर होंगे. इसी तरह ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के पद पर नियुक्ति मूल कोटि से होगी, जिसमें प्रथम प्रोन्नति के उपरांत कर्मचारी चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर के पद पर पहुंचेंगे. गैर-तकनीकी पदों पर भी बहाली का रास्ता भी साफ हो गया है. वायुयान संगठन निदेशालय में विमान चालक/पायलट उप संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि से होगी. इसमें प्रथम प्रोन्नति पर वरीय विमान चालक और द्वितीय प्रोन्नति पर मुख्य विमान चालक के रूप में पदोन्नति मिलेगी. हेलीकॉप्टर पायलट उप संवर्ग में हेलीकॉप्टर पायलट मूल पद होगा, जबकि प्रोन्नति के बाद वरीय हेलीकॉप्टर चालक बनाया जायेगा. तकनीकी क्षेत्र में मैकेनिकल, तकनीशियन (वायुयान, हेलीकॉप्टर, रेडियो) जैसे पद मूल कोटि में शामिल हैं. इनसे प्रोन्नति के बाद कर्मचारी विमान अनुरक्षण अभियंता (सर्टिफाइंग/सपोर्ट स्टाफ) या मेंटनेंस मैनेजर के रूप में कार्यभार संभाल सकेंगे. नयी नियमावली के तहत सहायक भंडारपाल की नियुक्ति मूल कोटि में की जायेगी.

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