आवेदक को जान का खतरा नहीं, इस आधार पर खारिज नहीं हो सकता आर्म्स लाइसेंस

हाइकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति का आर्म्स लाइसेंस ( शस्त्र की अनुज्ञप्ति) के लिए दायर आवेदन केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को जान का कोई खतरा नहीं है

By Prabhat Khabar News Desk | December 2, 2024 11:11 PM
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हाइकोर्ट का फैसला

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