10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर मिली जमानत
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ओमप्रकाश की अदालत में अक्षरा सिंह ने सरेंडर किया, जहां कुछ देर की सुनवाई के बाद उन्हें 10-10 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत मिल गई. उनके साथ पिता विपिन सिंह भी इस केस में आरोपी हैं. अक्षरा की ओर से वकील सीमा ने पक्ष रखा, वहीं आयोजक लोक गायक शिवेश मिश्रा की ओर से प्रमोद कुमार ने दलील दी.
5 लाख रुपये दिए गए थे एडवांस
यह मामला अक्टूबर 2023 का है जब समस्तीपुर के दुर्गा पूजा कार्यक्रम में अक्षरा सिंह के परफॉर्म करने का करार हुआ था. आयोजक शिवेश मिश्रा के मुताबिक, 5 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे और 3 घंटे प्रस्तुति का समझौता हुआ था. लेकिन अक्षरा सिंह महज आधे घंटे में किसी बात पर नाराज होकर मंच से उतर गईं और कार्यक्रम अधूरा छोड़ दिया. इससे आयोजकों को भारी नुकसान हुआ और दर्शकों ने बवाल मचाया.
अक्षरा सिंह और उनके पिता को जारी किया गया था समन
इस आरोप पर कोर्ट ने आपराधिक विश्वासघात (धारा-406) और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने (धारा-427) में संज्ञान लेते हुए अक्षरा सिंह और उनके पिता को समन जारी किया था. वारंट जारी होने के बाद अक्षरा सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी, जिसे सत्र न्यायाधीश ने मंजूर कर लिया था. जमानत आदेश के तहत आज अक्षरा सिंह ने औपचारिक सरेंडर कर प्रक्रिया पूरी की. इस मामले की अगली सुनवाई में अब दोनों पक्षों की दलीलों पर फैसला होगा.
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