बिजली कंपनियां कनेक्शन देने में अब नहीं करेगी देरी, हर दिन एक हजार रुपये लगेगा जुर्माना

Bihar Electricity: निर्धारित समय के अंदर ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर साबित होंगी और उन पर प्रति दिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगेगा.

By Ashish Jha | August 5, 2024 9:33 AM
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Bihar Electricity: पटना. बिजली कंपनियां अब कनेक्शन देने में मनमानी या देरी नहीं कर सकेंगी. उनको महानगरों में तीन दिन, अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन के 15 दिन के भीतर उपभोक्ता को बिजली कनेक्शन देना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं होने पर बिजली कंपनियां डिफॉल्टर साबित होंगी और उन पर प्रति दिन एक हजार रुपये की दर से जुर्माना लगेगा. बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने इन नियमों को लागू किये जाने को लेकर बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. आयोग ने सार्वजनिक नोटिस जारी करते हुए इस पर आम लोगों व स्टेक होल्डर्स से 14 अगस्त तक आपत्ति व सुझाव मांगे हैं. इसके साथ ही 21 अगस्त 2024 को जन सुनवाई का आयोजन भी किया है, जिसमें इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं या कंपनियां उपस्थित होकर अपनी राय रख सकेंगी. इसके बाद आयोग इस पर अंतिम फैसला सुनायेगा.

ऑनलाइन आवेदन को समर्पित वेब पोर्टल व मोबाइल एप होगा तैयार

प्रस्तावित संशोधन में प्रावधान किया गया है कि बिजली कंपनी उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन, नाम में संशोधन, भार में बढ़ोतरी या कमी आदि सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन लिये जाने को लेकर समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप बनायेगी. आवेदकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से आवेदन करने का मौका मिलेगा. ऑनलाइन आवेदन पूर्ण होते ही रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध होगा, जबकि ऑफलाइन मामले में उनका आवेदन स्कैन कर 24 घंटे के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोड कर उपभोक्ता को रजिस्ट्रेशन नंबर सूचित करना होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते ही कंपनी को आवेदन प्राप्त माना जायेगा.

आवेदनों के ट्रैकिंग की बनेगी व्यवस्था

आयोग ने बताया है कि आवेदनों के ट्रैकिंग की व्यवस्था भी बनेगी. रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उपभोक्ता वेब-आधारित एप्लिकेशन, मोबाइल एप या एसएमएस के माध्यम से आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे. मसलन उनको पता लगता रहेगा कि आवेदन के आधार पर कब साइट निरीक्षण, बाहरी कनेक्शन, मीटर आवंटन और कनेक्शन पूरा होगा. 10 किलोवाट भार तक के नये कनेक्शन के लिए भी आवेदकों को अब सिर्फ आवेदन पत्र के साथ केवल आवेदक का पहचान प्रमाण देना होगा. अगर पहचान पत्र पर कनेक्शन स्थल का पता उपलब्ध है तो उनको अलग से स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी.

वेबसाइट पर आवेदनों की विस्तृत प्रक्रिया की मिलेगी जानकारी

संशोधित सप्लाई कोड में प्रावधान किया जायेगा कि बिजली कंपनी अपने वेबसाइट और सभी कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर नये कनेक्शन, अस्थायी कनेक्शन, मीटर या सर्विस लाइन की शिफ्टिंग, उपभोक्ता श्रेणी में बदलाव, लोड में वृद्धि, लोड में कमी या नाम में बदलाव, स्वामित्व के हस्तांतरण और स्थानांतरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी अपलोड करे. यह बिलकुल नि:शुल्क डाउनलोड होंगे. यह आवेदन कहां जमा होंगे, साथ लगने वाले दस्तावेजों की पूरी सूची और शुल्क का विवरण भी वेबसाइट व कार्यालय नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक रहेगा.

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अभी एक महीने में बिजली कनेक्शन देने का प्रावधान

बिहार बिजली सप्लाई कोड 2007 के वर्तमान नियमों के मुताबिक किसी भी परिसर के मालिक या अधिभोगी का पूर्ण आवेदन और शुल्क प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ऐसे परिसर में बिजली आपूर्ति किये जाने का प्रावधान है. वहीं, गांव-टोले में बिजली आपूर्ति के आवेदन पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है. संशोधित नियम लागू होने पर वैसे क्षेत्र जहां पर आपूर्ति व्यवस्था का विस्तार होना बाकी है या नया सब स्टेशन बनाया जाना है, के विस्तार या कमीशनिंग के 90 दिनों के अंदर बिजली कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

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